नकली ₹500 नोट से मचा हड़कंप: “RESARVE BANK” की गलती से अलर्ट पर पुलिस (Avinash Mishra) बिहार पुलिस मुख्यालय ने एक गंभीर चेतावनी जारी की है जिससे राज्यभर में हड़कंप मच गया है। मामले की तहकीकात के बाद, यह सामने आया है कि कुछ नए ₹500 के नोट “RESARVE BANK OF INDIA” की अशुद्ध प्रिंटिंग के साथ बाजार में प्रचलित हो रहे हैं। इस चौंकाने वाली गलती ने न केवल प्रशासन को चौकन्ना कर दिया है, बल्कि आम जनता के लिए भी चिंता का कारण बन गई है।
पुलिस की सख्त सतर्कता और निर्देश
इसके बाद, बिहार पुलिस ने सभी जिलों में सतर्कता बढ़ाने के आदेश जारी किए हैं। जारी आदेश के अनुसार, संदिग्ध नोटों को पहचानने और उनके प्रचलन को रोकने के लिए विशेष दिशा-निर्देश दिए गए हैं। पुलिस विभाग ने अपने अधिकारियों को सतर्क रहने और जनता को जागरूक करने का निर्देश दिया है।
नकली नोटों की पहचान और विशेष जांच अभियान
नकली नोटों को पहचानने और उन्हें प्रचलन से हटाने के लिए एक विशेष जांच अभियान शुरू किया गया है। यह अभियान सुनिश्चित करेगा कि नकली नोटों के स्रोत का पता लगाया जाए और दोषियों को सजा दी जा सके।
विशेष शाखा प्रमुख की अपील
बिहार के विशेष शाखा प्रमुख ने आम जनता से अपील की है कि यदि उन्हें कोई संदिग्ध नोट मिले, तो तुरंत नजदीकी पुलिस थाने को सूचित करें। इस तरह की सूचना न केवल नकली नोटों के प्रसार को रोकने में मदद करेगी बल्कि कानून व्यवस्था भी बेहतर होगी।
आगे की संभावनाएँ
ऐसा माना जा रहा है कि यह गलती नोट छापने के दौरान हुई है। फिलहाल, इस मुद्दे पर भारतीय रिज़र्व बैंक की आधिकारिक प्रतिक्रिया का इंतजार है।
निष्कर्ष
इस घटना ने यह स्पष्ट कर दिया है कि नकली नोटों की समस्या से निपटने के लिए सतर्कता और जागरूकता बेहद महत्वपूर्ण है। बिहार पुलिस की त्वरित कार्रवाई से उम्मीद है कि राज्य में नकली नोटों के प्रचलन पर रोक लगेगी और आम जनता सुरक्षित रहेगी।
भारत में नकली नोटों से संबंधित कानून बहुत सख्त हैं। जाली नोटों की छपाई, वितरण, और उपयोग को रोकने के लिए कई प्रावधान बनाए गए हैं। यहाँ नकली नोटों से संबंधित कुछ मुख्य प्रावधान हैं:
भारतीय दंड संहिता (Indian Penal Code, IPC)
भारतीय दंड संहिता के कई अनुभाग नकली नोटों से संबंधित हैं:
- धारा 489A: जो कोई भी नकली करेंसी नोट या बैंक नोट का निर्माण, कूटकरण, या मुद्रण करता है, उसे आजीवन कारावास या दस वर्ष तक कारावास और जुर्माने से दंडित किया जा सकता है।
- धारा 489B: जो कोई भी नकली करेंसी नोट या बैंक नोट को बेचता, खरीदता, या उपयोग करता है, उसे आजीवन कारावास या दस वर्ष तक कारावास और जुर्माने से दंडित किया जा सकता है।
- धारा 489C: जो कोई भी नकली करेंसी नोट या बैंक नोट को अपने पास रखता है, यह जानते हुए कि वे नकली हैं, उसे सात वर्ष तक कारावास और जुर्माने से दंडित किया जा सकता है।
- धारा 489D: नकली नोटों के निर्माण के उपकरणों या सामग्री का निर्माण या उनके पास होना भी अपराध है। इसके लिए आजीवन कारावास या दस वर्ष तक कारावास और जुर्माने का प्रावधान है।
अन्य विधियां
- भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934: इस अधिनियम के तहत नकली नोटों का प्रचलन और उनका निर्माण दंडनीय अपराध है।
- आर्थिक अपराध विंग (Economic Offences Wing, EOW): राज्य पुलिस में विशेष इकाई है जो आर्थिक अपराधों, जैसे नकली नोटों की तस्करी, की जांच करती है।
- संघीय जाँच एजेंसी (National Investigation Agency, NIA): केंद्र सरकार के तहत काम करने वाली यह एजेंसी आतंकवाद और अन्य गंभीर अपराधों की जांच करती है, जिसमें नकली नोटों की तस्करी भी शामिल है।
सावधानी और जागरूकता
भारत सरकार और विभिन्न वित्तीय संस्थान आम जनता को नकली नोटों से बचाव के लिए जागरूक करते हैं। इसमें मुख्यतः निम्नलिखित बिंदु शामिल हैं:
- नोटों की जाँच करें: असली नोटों में कई सुरक्षा विशेषताएँ होती हैं जैसे जल-चिह्न, सुरक्षा धागा, और माइक्रोप्रिंटिंग।
- संदिग्ध नोट मिलने पर पुलिस को सूचित करें: नकली नोट मिलने पर तुरंत नजदीकी पुलिस थाने को सूचित करें।
इन प्रावधानों के बावजूद, नकली नोटों का प्रचलन एक गंभीर मुद्दा है और इसके खिलाफ सतर्कता और जागरूकता अत्यंत महत्वपूर्ण है। आपकी किसी और जानकारी की आवश्यकता हो तो बताइए।
सावधान रहें और नकली नोटों से बचें।
अपनी राय भॆजॆं | संपादक कॊ पत्र लिखॆं | Facebook पर फॉलो करें |
Related Topics to नकली ₹500 नोट से मचा हड़कंप: “RESARVE BANK” की गलती से अलर्ट पर पुलिस
- LNMU स्नातक प्रथम सेमेस्टर परीक्षा कार्यक्रम जारी
- LNMU PG प्रथम सेमेस्टर (सत्र 2024-26) पंजीयन प्रक्रिया पर विस्तृत जानकारी
- LNMU – खता कॉलेज की, सजा छात्रा को