बिहार सरकार ने “सात निश्चय-2” के अंतर्गत “हर खेत तक सिंचाई का पानी” योजना के तहत मुख्यमंत्री निजी नलकूप योजना की घोषणा की है। इस योजना का उद्देश्य किसानों को सस्ती और सुगम सिंचाई के साधन उपलब्ध कराना है। योजना के तहत किसानों को निजी नलकूप लगाने के लिए आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी।
आवेदन की अंतिम तिथि 15 जनवरी 2025 है। किसान जल्द से जल्द आवेदन कर योजना का लाभ उठा सकते हैं।
योजना का उद्देश्य:
इस योजना का मुख्य उद्देश्य बिहार के किसानों को सिंचाई के लिए निजी नलकूप स्थापित करने में मदद करना है, ताकि खेती की उत्पादकता में वृद्धि हो और किसानों को सिंचाई के लिए बारिश या अन्य महंगे साधनों पर निर्भर न रहना पड़े।
योजना का लाभ लेने हेतु पात्रता:
- नलकूप की गहराई:
15 से 70 मीटर गहराई वाले 4-6 इंच व्यास के निजी नलकूप। - मोटर क्षमता:
2 से 5 एचपी क्षमता की मोटर पर अनुदान। - कृषि भूमि की अनिवार्यता:
योजना का लाभ लेने के लिए आवेदनकर्ता के पास कृषि भूमि होनी चाहिए। - भुगतान प्रक्रिया:
अनुदान राशि सीधे आवेदनकर्ता के बैंक खाते में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) के माध्यम से भेजी जाएगी। - केंद्र/राज्य सरकार की अन्य योजनाओं का लाभ:
एक किसान को एक ही बार योजना का लाभ मिलेगा। - संविदा:
केवल बिहार के किसान ही इस योजना के पात्र होंगे।
अनुदान की राशि:
मोटर क्षमता/गहराई | सामान्य वर्ग (₹) | पिछड़ा/अतिपिछड़ा वर्ग (₹) | अनुसूचित जाति/जनजाति (₹) |
---|---|---|---|
15 से 70 मीटर तक | 6000 | 840 | 960 |
2 HP मोटर | 10000 | 16000 | 24000 |
5 HP मोटर | 15000 | 21000 | 24000 |
आवेदन के लिए आवश्यक दस्तावेज़:
- आधार कार्ड
- जाति प्रमाण पत्र
- भू-धारक प्रमाण पत्र:
- भू-धारक प्रमाण पत्र उस किसान के नाम से होना चाहिए जिसके नाम से आवेदन किया जा रहा है।
- यदि जमीन किसान के नाम पर नहीं है, तो परिवार के मुखिया के नाम पर निबंधित भूमि-अधिकार पत्र प्रस्तुत करना होगा।
- बैंक खाता विवरण
- आवेदक का फोटो
- नलकूप स्थान का फोटो
आवेदन प्रक्रिया:
- ऑनलाइन आवेदन:
- आवेदन के लिए mwrd.bih.nic.in वेबसाइट पर जाएं।
- आवश्यक विवरण और दस्तावेज़ अपलोड करें।
- आवेदन सफलतापूर्वक जमा होने के बाद एक रसीद प्राप्त होगी।
- सहायता केंद्र:
- किसान अपने नजदीकी जन वितरण प्रणाली दुकानों पर जाकर भी आवेदन कर सकते हैं।
- सहायता नंबर:
- विभागीय कॉल सेंटर: 0612-2215605/06
योजना का महत्व: मुख्यमंत्री निजी नलकूप योजना: हर खेत तक सिंचाई का पानी
यह योजना किसानों की आर्थिक स्थिति को सुधारने में सहायक सिद्ध होगी। नलकूप की सहायता से सिंचाई की लागत कम होगी और खेती की उत्पादकता में बढ़ोतरी होगी। मुख्यमंत्री ने इस योजना को ग्रामीण विकास की दिशा में एक अहम कदम बताया है।
इस योजना के जरिए राज्य सरकार “हर खेत तक सिंचाई का पानी” के सपने को साकार करने की दिशा में काम कर रही है। किसान भाई-बंधु इस योजना का लाभ उठाने के लिए समय से पहले आवेदन करें।
मुख्यमंत्री निजी नलकूप योजना: अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQ)
उत्तर: यह योजना बिहार सरकार की “सात निश्चय-2” योजना के अंतर्गत चलाई जा रही है, जिसका उद्देश्य किसानों को निजी नलकूप लगाने के लिए अनुदान प्रदान करना है ताकि हर खेत तक सिंचाई का पानी पहुंचे।
योजना का लाभ बिहार राज्य के किसान उठा सकते हैं, जिनके पास कृषि भूमि है। इसके लिए आवेदनकर्ता को कृषि भूमि का भू-धारक प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।
उत्तर: अनुदान राशि किसान के बैंक खाते में सीधे डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) के माध्यम से भेजी जाएगी।
उत्तर: यदि किसान के पास अपनी कृषि भूमि नहीं है, तो वह परिवार के मुखिया के नाम पर निबंधित भूमि-अधिकार पत्र प्रस्तुत कर योजना का लाभ ले सकता है।
उत्तर: योजना से संबंधित अधिक जानकारी के लिए mwrb.bih.nic.in पर जाएं या विभागीय कॉल सेंटर नंबर 0612-2215605/06 पर संपर्क करें।
उत्तर: योजना के लाभ का उपयोग केवल कृषि कार्यों के लिए सिंचाई की सुविधा स्थापित करने हेतु किया जा सकता है।
नोट: सभी पात्र किसान भाई-बहन इस योजना का लाभ उठाने के लिए समय से पहले आवेदन करें और अपने खेत को सिंचाई का पानी सुनिश्चित करें।
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